छत्तीसगढ़

*गौरेला पेंड्रा मरवाही को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने कलेक्टर ने लोगों से की अपील*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, नवंबर 2022/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू एक जहर है न खाएं न खाने दे। जिला प्रशासन द्वारा जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 का सख्ती से पालन किया जाना है। कलेक्टर ने लोगो से अपील की है कि जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानो एवं समस्त शासकीय कार्यालयों में धूम्रपान करना एवं तम्बाकू पदार्थ का सेवन करना या इसे प्रोत्साहित करने वाली वस्तुओं को रखा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन पर 200 रूपए का जुर्माना देय होगा। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की सीमा में तम्बाकू पदार्थ बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर आर्थिक दण्ड 200 रूपए का जुर्माना देय होगा। जिले में वैधानिक चेतावनी वाले तम्बाकू पदार्थों के विक्रय करने एवं तम्बाकू पदार्थों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने अपने अपील में कहा है कि जिले में खुली या एकल सिगरेट या बीडी बेचा जाना प्रतिबंधित होगा और कोटपा अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा एवं उल्लंघन होने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रबंधक या नोडल अधिकारी तथा समस्त विक्रय केन्द्र एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आवश्यक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

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