छत्तीसगढ़

*सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत माह नवंबर एवं दिसंबर में नियमित मासिक खाद्यान्न एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का होगा निःशुल्क वितरण*

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, नवंबर 2022/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित राशनकार्डों पर नियमित मासिक खाद्यान्न माह अक्टूबर 2022 में निर्धारित उपभोक्ता दर पर तथा माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 में नियमित मासिक खाद्यान्न एवं अतिरिक्त आबंटन का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जाए।
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को पत्र जारी कर राज्य शासन के निर्णय का पालन सुनिश्चित करने कहा है। जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 तक राज्य में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों (सामान्य एपीएल राशनकार्डों को छोड़कर) में नियमित मासिक आवंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त चावल आवंटन का वितरण निःशुल्क किया जाए। माह नवम्बर हेतु चावल का नियमित मासिक आबंटन तथा माह अक्टूबर एवं माह नवम्बर हेतु चावल का अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा सीधे उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित कराया जाए। माह नवम्बर में खाद्यान्न से सामान्य आवंटन के साथ ही माह अक्टूबर एवं माह नवम्बर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त चावल का आवंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त चावल का आवंटन का निःशुल्क वितरण राशनकार्डधारियों को माह नवम्बर में किया जाए। सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाए।
जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया है कि राशनकार्ड धारियों को नवंबर एवं दिसंबर माह में चावल की पात्रता से अवगत कराने के लिए राज्य शासन द्वारा खाद्यान वितरण की पात्रता की जानकारी के लिए सभी उचित मूल्य दुकानों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। उचित मूल्य दुकानों में आवंटन अनुसार खाद्यान्न का भण्डारण समय-सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिमाह हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करें। आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन आबंटित एवं दुरूपयोग रोकने हेतु राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

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