छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने दिए खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश

मुंगेली, अक्टूबर 2022// खाद्य पदार्थों में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री राहुल देव ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिसके परिपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजीत बघेल द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, किराना स्टोर, ढाबा, गुपचुप ठेला, चैपाटी डेयरी, राइस मिल, दाल मिल इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सैंपल जांच की कार्यवाही की गई और सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया। जांच में कई प्रतिष्ठानों के बेसन लड्डू, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, सफेद रसगुल्ला एवं इलायची दाना अवमानक पाया गया है। जिसे दूर करने के लिए उन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए 06 महीने का कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान है।
श्री बघेल ने खाद्य व्यापार से संबंधित सभी व्यापारियों से अपील किया है कि दिवाली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए अपने अपने फर्म की साफ-सफाई कर लेवें, अच्छे गुणवत्ता के खाद्य सामग्री का विक्रय करें, किसी भी प्रकार का मिलावट ना करें, उत्पादन तिथि, उपयोग तिथि अंकित खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें। खाने के लिए खाद्य रंग जैसे बूस, 999 इत्यादि का उपयोग करें अखाद्य रंग जैसे गौ छाप या मैटेलिक कलर का उपयोग ना करें अखाद्य रंग से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हो सकता है। इसी प्रकार न्यूजपेपर या अन्य प्रिंटिंग स्याही लगे पेपर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री जैसे समोसा बड़ा भजिया मिठाई इत्यादि में लपेटकर उपयोग ना करें इससे कैंसर जैसे गंभीर बीमारी हो सकता है इसके बदले बिना स्याही लगे प्लेन कागज या दोना पत्तल का उपयोग करें अन्यथा जांच के दौरान फर्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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