अम्बिकापुर, सितम्बर 2022/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल के निर्देश पर पैरालीगल वालेंटियर श्री राजकुमार रजक द्वारा आकाशवाणी चौक में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने शिविरार्थियों से कहा कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य होते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खान के खतरनाक काम में नहीं लगाया जाना है। संविधान के अनुच्छेद 39 में बाल्कों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग रोकने का प्रावधान किया गया है। इस आयु के बाल्को को अवसर और सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया की किसी भी बाल्क से 3 घण्टे से ज्यादा लगातार काम नहीं करवाया जा सकता है। अर्थात् उन्हें कार्यवधि में आराम के लिए छुट्टी देने की जरूरत है। साथ ही बाल्कों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने आवश्यक है।
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