छत्तीसगढ़

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रशासन सख्त

5 लोगों से 3.50 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक ज़ब्त
9 हजार 500 का जुर्माना भी लगा
     अम्बिकापुर, सितंबर 2022/
कलेक्टर श्री कुंदन कुमार के निर्देशन और निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगई के मार्गदर्शन में अम्बिकापुर निगम क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर कार्यवाही की जा रही है। पर्यावरण विभाग एवं नगर निगम अंबिकापुर की संयुक्त टीम के द्वारा पॉलीस्टायरीन और सहित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग के रोकथाम हेतु कई संस्थानों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पांच लोगो पर कार्यवाही करते हुए 9 हजार 5 सौ रुपये का जूर्माना लगाया गया इसके साथ ही 3.50 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जप्त किया गया। शहर में लगातार छापे की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। सामान लेने जाने पर जुट या कपड़े के थैले का प्रयोग करें।
एकल-उपयोग या सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है- प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है। आमतौर पर इनका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। इनमें किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग, सिगरेट बट्स, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के ढक्कन, स्ट्रॉ और स्टिरर, प्लास्टिक के कंटेनर, कप और कटलरी का सामान शामिल हैं।
       सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों जरूरी है- इस विशेष तरह के प्लास्टिक से पर्यावरण, वन्य जीवन और लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार है और उनसे निकलने वाले जहरीले रसायन भूजल को आसानी से प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे घातक जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।

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