कवर्धा, अगस्त 2022। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन संचालकों से बकाया कर वसुली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने ऐसे समस्त वाहन संचालकों को बताया है कि जिनका कर लंबे समय से बकाया है वह इस योजना के तहत निर्धारित समय अवधि में उक्त कर में ’’एक मुश्त निपटान’’ व्यवस्था के तहत कर में उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त कर सकते है। श्री साहू ने बताया कि लगभग 102 वाहनों से 1.67 करोड़ रूपये का टैक्स वाहन स्वामियों ने वर्ष 2013 से 2018 तक वाहनों के टैक्स का भुगतान नहीं किया है। ऐसे वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर ली गई है। इन्हें बार-बार टैक्स का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजी जा चुकी है। दिसंबर 2018 तक बकाया टैक्स पर लगने वाली शास्ति की राशि को वन टाईम सेटलमेंट व्यवस्था के अंतर्गत भुगतान करने पर पूर्णतः छूट कर दी गई है। टैक्स की भुगतान नहीं करने की स्थिति में बकायादारों से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत कूर्क करने के बाद राजस्व वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा-21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिं को प्रयोग में लाते हुए, वाहनों के कर, शास्ति, ब्याज की वसूली योग्य राशि में ’’एक मुश्त निपटान’’ की व्यवस्था 01 अप्रैल 2022 से मार्च, 2023 तक प्रभावशील की गई है। जिसके अंतर्गत त्रैमासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों में, 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं ब्याज देय होगा। मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि ’’व्हील-बेस’’ के कारण कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट दी जाएगी। वाहनों पर लंबित कर एवं ब्याज देय होगा।