छत्तीसगढ़

*’हर घर तिरंगा’अभियान झंडा संहिता का पालन करते हुए ससम्मान तिरंगा झंडा फहराने की अपील*

*कलेक्टर श्री बंसल ने अपने आवास में फहराया झंडा*
बलौदाबाजार, अगस्त 2022/कलेक्टर रजत बंसल ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि भारतीय झंडा संहिता का पालन करते हुए ससम्मान तिरंगा झंडा फहराया जावे। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज,भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और सबके मन में राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रेम, आदर और निष्ठा है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है। उन्होंने आज अपने आवास में सुबह हमर तिरंगा अभियान के तहत् झंडा फहराया इस दौरान आवास के कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। हमर तिरंगा अभियान के तहत् सभी घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि भारतीय झंडा संहिता 2002 को 30 दिसम्बर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके अनुसार अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया गया हो। जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर-सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षा संस्था राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा या प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान का ध्यान रखा जावे। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिक ससम्मान तिरंगा झंडा फहरायें। जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। यह किसी भी आकार का हो सकता है परन्तु झंडे की लम्बाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3ः2 होगा। फटा हुआ और मैला-कुचला झंडा प्रदर्षित नहीं किया जावे। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक साथ एक ही ध्वज-दंड से नहीं फहराया जाये। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे के ऊॅचा या उससे ऊपर या उसके बराबर में नहीं लगाना चाहिए।

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