अम्बिकापुर, जुलाई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने शनिवार को अम्बिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह, बालिका संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी का निरीक्षण करने के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में नालसा एवं विधिक सेवाएं योजना 2015 को बच्चों के मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं के लिए एक मील का पत्थर बताया गया।
शिविर में बच्चों को विधिक प्रतिनिधित्व, उनके साथ अच्छा व्यवहार, उन्हें सुनवाई का अधिकार सुरक्षा का अधिकार जेल या हवालात में नहीं रखे जाने का अधिकार आदि के बारे में बात की गई। श्री जिन्दल ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मास्टर वत्सल खाखरिया बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य रिट याचिका (सी) नम्बर 1209 / 2018 में यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार का न केवल यह दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें बल्कि उसका यह भी दायित्व है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक स्कूल में उपस्थिति भी सुनिश्चित करें। श्री जिन्दल ने आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में भी विस्तार से बताया।