अम्बिकापुर ,जुलाई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बिकापुर श्री राकेश बिहारी घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में पी.एल.वी. कुमारी मोना सोनी ने 15 जुलाई 2022 को आकाशवाणी चौक अंबिकापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-ए में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2009 में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसकी धारा 3 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अपने पडोस के विद्यालय में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 में किसी बालक को टीसी न मिलने के कारण स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा और न ही कोई स्कूल किसी बच्चे को टीसी देने का मना करेगा तथा अधिनियम की 13 के अनुसार किसी बालक को कैपिटेशन फीस देने की बाध्यता नहीं है।