छत्तीसगढ़

निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को कराना होगा एचएफआर मॉड्यूल में पंजीयन

अम्बिकापुर ,जुलाई 2022/ छत्तीसगढ़ क्लीनिक स्थापना अधिनियम अंतर्गत पंजीकृत सभी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, लैब, क्लीनिक इत्यादि को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री मॉड्यूल में पंजीयन कराना होगा। इस  मॉड्यूल में पंजीकृत होने से संबंधित स्वास्थ्य संस्था के पास मरीज के उपचार से संबंधित सारी डेटा उपलब्ध रहेगी जिससे मरीज को बार-बार पूर्व ईलाज के दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी निजी स्वास्थ्य संस्था संचालकों का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचएफआर मॉड्यूल में पंजीयन कराने निर्देशित किया है। पंजीयन कार्य के लिए आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
बताया गया कि जिले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत 170 निजी स्वास्थ्य संस्था है जिनमें से 18 संस्थाओं का एचएफआर में पंजीयन हुआ है। शेष 152 संस्थाओं को पंजीयन किया जाना है।

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