छत्तीसगढ़

निर्वाचन क्षेत्र में स्थित शराब दुकान 28 जून तक रहेगा बंद

बलौदाबाजार, जून 2022/छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 को संपन्न कराये जाने हेतु समय अनुसूची आदेश अनुसार 28 जून 2022 को मतदान निर्धारित है। उक्त मतदान की तारिख से 2 दिन पूर्व अर्थात 25 जून 2022 को मदिरा दुकान रात्रि में बंद होने के निर्धारित समय से 28 जून 2022 तक मतदान तिथि तथा मतगणना समप्ति तक शराब दुकानें बंद रखने हेतु निर्देश दिये गये है। ग्राम पंचायत सुरखी के सीमावर्ती क्षेत्र में संचालित देशी मदिरा दुकान भाटापारा क्र.01, सी.एस-2(घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान क्र.01,एफ.एल.-1(घघ) को निर्वाचन अवधि में बंद किया जाना है। ग्राम सुरखी में 28 जून 2022 को होने वाले मतदान,मतगणना समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया जाता है।

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