छत्तीसगढ़

अनुविभागीय स्तर पर उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षकों का दल गठन

जांजगीर-चांपा जून 2022/ खरीफ वर्ष 2022-23 खेती बाड़ी की शुरूआत हो गयी है। उप संचालक कृषि जांजगीर के मार्गदर्शन में जिले के कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक/बीज/कीटनाशक प्राप्त हो सके जिसके लिए जिले के विकासखण्डों में अनुविभागीय स्तर पर उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षकों का दल गठन किया गया है। लगातार सभी निरीक्षकों के द्वारा जिले के कृषि केन्द्रों में निरीक्षण किया जा रहा है।
     निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये पर अब तक 27 कृषि केन्द्र संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसमें से 03 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 1985 के खण्ड-5 एवं 35(1) (A)  उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक का जप्ती कर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त 03 कृषि केन्द्र संचालकों के विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड-3 एवं खण्ड -18 (1) (2) का उल्लंघन पाये जाने पर गोदाम का सील बंध करते हुए विक्रय प्रतिबंधित किया गया। मेसर्स न्यू अग्रवाल खाद भण्डार बलौदा, विकासखण्ड बलौदा के द्वारा समयसीमा पर कारण बताओ नोटिस का जवाब नही देने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड-26 A में प्रदत्त उर्वरक अधिसूची प्राधिकारी के शक्तियों का प्रयोग करते हुए खण्ड -31 के तहत् खुदरा उर्वरक लाईसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।

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