महासमुंद , जून 2022/- कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी ने विचाराधीन बंदी हेमसागर महीलाने पिता उसतराम महीलाने, साकिन बिछिया थाना सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.) की मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच के आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी महासमुंद को दिए है। जाँच हेतु बिन्दु तय किए गए है। मृतक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। क्या मृतक को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मृत्यु का क्या कारण था। मृतक की मृत्यु के लिए यदि कोई जिम्मेदार है, तो उत्तरदायित्व का निर्धारण। अन्य बिन्दु जो जांच अधिकारी उचित समझे। उक्त जांच बिन्दु के संबंध में किसी को दस्तावेज / साक्ष्य, लिखित / मौखिक पेश करना चाहते हों तो सुनवाई तिथि 4 जुलाई.2022 को अपरनह 3.00 तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी महासमुंद के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकते है। मालूम हो कि आबकारी एक्ट के तहत् जिला जेल महासमुंद में दिनांक 7 जून 2022 से निरूद्ध था। उक्त बंदी का स्वास्थ्य खराब होने से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय महासमुंद दिनांक 10 जून को जेल गार्ड के हस्ते भेजा गया था, जहां पर उपचार के दौरान दिनांक 10 जून को उनकी मृत्यु हो गई थी।
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