छत्तीसगढ़

राशनकार्डधारकों के लिए माह अप्रैल से माह सितम्बर हेतु चावल का नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन जारी

मुंगेली 20 अप्रैल 2022// राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों पर माह अप्रैल से माह सितम्बर (06 माह) के लिए खाद्यान्न का नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन जारी कर दिया गया है। इन राशनकार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले के सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र जारी कर कहा है कि माह मई 2022 के सामान्य आबंटन के साथ ही माह अप्रैल 2022 एवं मई 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अतिरिक्त आबंटन तथा राज्य योजना के अतिरिक्त आबंटन का वितरण राशनकार्डधारकों को माह मई 2022 में किया जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार माह अप्रैल से सितम्बर 2022 तक प्रत्येक माह अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डों की चावल की पात्रता होगी। सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल की पात्रता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा माह अप्रैल 2022 से माह सितम्बर 2022 के खाद्यान्न वितरण के संबंध में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए। सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रचलित मासिक मात्रता एवं उपभोक्ता दर अनुसार किया जाए। आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारियों की संयुक्त मानिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित मानिटरिंग सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं दुरूपयोग तथा निर्देशों के उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

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