छत्तीसगढ़

शासकीय भूमि तथा मंदिर की भूमि के खसरे को अपने पंजीयन में संलग्न कराकर धान विक्रय करने वाले 07 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

मुंगेली 24 मार्च 2022 // कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विकासखण्ड लोरमी के सेवा सहकारी समिति सुरेठा में वर्ष 2021-22 में शासकीय भूमि तथा मंदिर की भूमि के खसरे को अपने पंजीयन में संलग्न कराकर धान विक्रय करने वाले 07 व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज तथा राशि वसूली करने के लिए सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये हंै। शासकीय भूमि तथा मंदिर की भूमि के खसरे को अपने पंजीयन में संलग्न कराकर धान विक्रय करने वाले व्यक्तियों में ग्राम बांधा के श्री हेमलाल पिता श्री रामसनेही, ग्राम देवरहट के श्री टेकराम पिता श्री रामसनेही, ग्राम बांधा के श्री रामसेवक चंद्राकर पिता श्री अमरीका चंद्राकर, ग्राम कुदुरताल के श्री मालिकराम पिता श्री कार्तिक, ग्राम बांधा के श्रीमति देवकीबाई/अमृत चंद्राकर, ग्राम बोईरपारा के श्री सुरेश पिता संतराम और ग्राम गैंजी के श्री कलेशराम पिता चमरू शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने विकासखण्ड लोरमी के सेवा सहकारी समिति सुरेठा में वर्ष 2021-22 में धान खरीदी के दौरान पंजीयन एवं धान खरीदी के कार्य में अनियमितता शीर्षक से समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार तथा जनप्रतिनिधियों की शिकायत को गंभीरता से लिया था और इस संबंध में लोरमी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जाॅच कर जाॅच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे। प्राप्त जाॅच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर श्री वसंत ने उक्त 07 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज और राशि वसूली करने के निर्देश दिए हैं।

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