रायगढ़, 11 मार्च 2022/ जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर रायगढ़ में वर्चुअल/फिजीकल माध्यम से नेशनल लोक अदालत 12 मार्च 2022 को किया जाएगा। जिसमें प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 19 खण्डपीठ का गठन किया गया है। साथ ही श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु भी अलग से खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में यह भी विशेष है कि इस लोक अदालत में राजस्व न्यायालय में भी लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों की 31 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
लोक अदालत में प्रकरणों का समझौते से निराकरण बिना किसी खर्च एवं शुल्क के किया जाता है और लम्बित मामलों में भुगतान किया गया न्याय शुल्क की भी वापसी की जाती है। यदि मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है तो लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील नहीं भी नहीं होती। साथ ही मुकदमा पूर्व मामले का भी पूर्ण समझौते के आधार पर निराकरण किया जाता है। जिसमें पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर भी लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
आम जनता से अनुरोध है कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले के निपटारे के लिये लोक अदालत का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठायें। अपने लम्बित मामलों या मुकदमा पूर्व मामलों को निपटारे हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने विवाद के लिये जिला स्तर पर जिला न्यायालय परिसर में अध्यक्ष/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से तथा तहसील स्तर पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समितियों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। लोक अदालत में छोटे अपराधों के मामले एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। जिसे विशेष बैठक द्वारा निराकृत किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-299190 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क कर सकते है।