छत्तीसगढ़

चिटफंड कंपनी ग्रीन-रे इंटरनेशनल लिमिटेड के बैंक खातों को कुर्क करने एसडीएम धमतरी प्राधिकृत किए गए

धमतरी फरवरी 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत ग्रीन-रे इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उक्त अधिनियम में अपेक्षित जानकारी छिपाई गई। साथ ही निक्षेपकों के हितोें के विपरीत कार्य करने और निक्षेपकों को धोखा देने के इरादे से सोच समझकर कपटपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए निक्षेपकों की निक्षेप राशि समय पर वापस नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य निक्षेपकों को हितों का संरक्षण अधिनियम-2005 के नियम 7 की कंडिका (1) के नियम (एक) एवं (दो) के तहत उक्त कंपनी/वित्तीय स्थापना के सम्प्रवर्तक, भागीदार निदेशक, प्रबंधक या सदस्य की धमतरी जिले के धमतरी तहसील के एक्सिस बैंक धमतरी में संचालित खाता क्रमशः 465010200000259, 121010200011264, 911020026940288, 911020038483384, 221010200010016, 911020047361992 को 8 दिसम्बर 2017 को जारी अंतःकालीन आदेेश के तहत कुर्क कर विशेष न्यायालय धमतरी में आत्यांतिक बनाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया। जहां विविध आपराधिक प्रकरण 10/2019 जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी ने ग्रीन-रे के विरूद्ध इंटरनेशनल लिमिटेड धमतरी में पारित आदेश 20 जनवरी 2022 द्वारा उक्त अंतरिम कुर्की आदेश को आत्यांतिक (अंतिम) पुष्टि किया गया है।
इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी धमतरी श्री पी.एस.एल्मा द्वारा उपरोक्त कुर्क की गई संपत्ति का व्ययन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के तहत उपबंधित नियमांे के अनुसार विक्रय तथा निक्षेपकों को नियमानुसार निक्षेप राशि की वापसी की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी को प्राधिकृत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उक्त दर्शित धमतरी जिले के तहसील में स्थित सभी संपत्तियों का विधिसम्मत तरीसे से तत्परतापूर्वक निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण कर जिला दण्डाधिकारी को अवगत कराएंगे।

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