जांजगीर-चांपा 09 फरवरी 2022/ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए 21 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रूपये की छूट का प्रावधान है। पात्र हितग्राही को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत उद्योगों को मिलने वाले अनुदान, छूट की पात्रता भी होगी।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चापा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में ओ. डी. ओ. पी. के तहत् चॉवल पर आधारित उद्योग- मुरमुरे, नूडल, चॉवल आटा आदि की नई इकाई स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत किया जायेगा। फूड प्रोसेसिंग पर आधारित उद्योग- नमकीन, मसाला, जैम, जेली आदि की पूर्व से संचालित इकाई को इस योजना के अंतर्गत उन्नयन हेतु ऋण स्वीकृत किया जायेगा। इच्छुक आवेदक आधार कार्ड, पेन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास की छाया प्रति, कार्य स्थल संबंधी पेपर, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रूपये की छूट का प्रावधान है। औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत उद्योगों को मिलने वाले अनुदान / छूट की पात्रता भी होगी। यदि आवेदक को जाति या निवास प्रमाण पत्र बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय के जिला रिसोर्स पर्सन श्री संतोष कुमार शुक्ला से संपर्क कर सकते हैं।