छत्तीसगढ़

जीएसटी पंजीयन और बिल जारी करना अनिवार्य,

जांजगीर-चांपा, 1 फरवरी, 2022/ समस्त व्यवासाईयों को सूचित किया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत निर्धारित जीएसटीएन पंजीयन करने की सीमा से अधिक होने पर जीएसटीएन पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन व्यवसाईयो को पंजीयन प्राप्त करने की पात्रता आती है सभी अनिवार्य रूप से शीघ्र जीएसटीएन पंजीयन करा लें।
पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा राशि 200 रुपये से अधिक मूल्य की बिक्री पर वैध बिल जारी करना अनिवार्य है। सभी व्यावसाई इसका पालन करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान वैध बिल जारी करते नहीं पाये जाने पर जीएसटी अधिनियम के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
उक्ताशय की जानकारी सहायक आयुक्त राज्य कर जांजगीर-चांपा वृत्त द्वारा दी गई है।

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