धमतरी / जनवरी 2022/ कोविड-19 की रोकथाम के लिए समुचित उपाय करने तथा नियोजित कर्मचारियों तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने के सभी नियोजकों, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपराइटर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तत्संबंध मंे श्रमायुक्त सह मुख्य कारखाना निरीक्षण के पत्र के हवाले से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जिले के सभी नियोजकों, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपराइटर, संस्था प्रतिष्ठान प्रमुख (औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टॉकीज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन कंपनी आदि) के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया है कि सभी नियोजकों के द्वारा अपने नियोजित श्रमिकों व कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही जिन श्रमिकों/कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें शीघ्र लगवाने के लिए प्रबंधन द्वारा सभी संभव सुविधाएं प्रदान की जाए। कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिक/कर्मचारी के वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं जाए। सेवा छंटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाए, बल्कि उन्हें आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश भी दिया जाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने यह भी कहा है कि कोविड-19 से संक्रमण विस्तार की संकटापन्न स्थिति में श्रमिक/कर्मचारियों की सहायता हेतु राज्य स्तर पर श्रम विभाग द्वारा हेल्पलाइन संचालित है। इसी तरह जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर श्रम निरीक्षक कु. भावना कौशिक (मोबाइल नंबर 93995-12999) तथा श्री विजेन्द्र चंद्राकर (62638-03607) से सम्पर्क किया जा सकता है। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा समय-समय पर भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के गृह, स्वास्थ्य और स्थानीय स्तर पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।