छत्तीसगढ़

कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु केन्द्र शासित कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान ,बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी, आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि अन्य कार्यालयों के संचालन हेतु निर्देश जारी

रायपुर / जनवरी 2022

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम हेतु 13 जनवरी से जिला रायपुर में स्थित केन्द्र शासित कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान ,बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी, आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि अन्य कार्यालयों के संचालन हेतु निर्देश जारी किया है।

इसके तहत जिला रायपुर में स्थित केन्द्र शासित कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी, आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि अन्य कार्यालयों में 13 जनवरी से अधिकारी/कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की क्षमता तक बुलाया जाए। इसके लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा पृथक से रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगायी जाएगी।

 कार्यालय प्रमुख अपने अधिनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यकतानुसार वर्क फ्राम होम की अनुमति दे  सकेगा। कोविड से संबंधित लक्षण होने पर अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय में नहीं बुलाया जाए।कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ न हो ऐसी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

समस्त अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। समस्त अधिकारी/कर्मचारी फेस मास्क, सेनेटाईजर का अनिवर्यतः उपयोग करेंगे।  यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शासकीय कार्य किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो।

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