सुकमा / जनवरी 2022/ जिले में नोवल कोराना वायरस एवं नए वेरिएंट ओमीक्रॉन संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनीत नंदनवार ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी किये हैं। जिनमें जिला सुकमा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक कार्यक्रमों में विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यकम को छोड़कर सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विकेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरां, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस (सामुदायिक भवन), इवेंट मैनेजमेंट क्लब आदि को वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति दी गई है। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना की स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी।
यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस अथवा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देना होगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की युक्तियुक्त धाराओं के अधीन दण्ड का भागी होगा। कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन से जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की युक्तियुक्त धाराओं के अधीन दण्डित किया जाएगा।
रेल, वायुयान से यात्रा करने पश्चात जिले की सीमा के भीतर प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के पास (दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटी पीसीआर टेस्ट कराया जावेगा। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा – 444 (1) संपूर्ण जिला सुकमा में तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 06 जनवरी 2022 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।