छत्तीसगढ़

ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव, रोकथाम एवं उपचार के निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर / दिसम्बर 2021-कोरोना वायरस का नया वेरिएंड ओमिक्रॉन से बचाव, रोकथात एवं उपचार के लिए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के साथ उन्होंने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर तत्काल कंट्रोल रूम को सक्रिय किया जावे। कोरोनो जांच के लिए विकासखण्डवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन सैंपल कलेक्शन एवं जांच सुनिश्चित किया जावे।  आटीपीसीआर जांच किसी भी स्थिति में लक्ष्य से कम नही होना चाहिये। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आने वाले गंभीर श्वसन रोग तथा इनफ्लूइंजा जैसे बिमारियों से पीड़ित प्रत्येक मरीज की अनिवार्य रूप से कोविड-19 जांच किया जाय।
अन्य राज्यों एवं जिला से रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले व्यक्तियों की जांच हेतु क्रमशः रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं अन्य राज्यों के सीमावर्ती सड़क पर जांच की व्यवस्था कर कोविड-19 का जांच किया जावे। आरटीपीसीआर जांच में धनात्मक प्रकरणों के 05 प्रतिशत सैंपल संपूर्ण जीनोमिक अनुक्रमण जांच हेतु भुनेश्वर भेजा जाये एवं विदेश यात्रा करके आये हुए व्यक्तियों का आरटीपीसीआर जांच धनात्मक पाये जाने पर उनका सैंपल डब्ल्यूजीएस के लिए अनिवार्य रूप से भेजा जावे। जिले के कलस्टर में आने वाले धनात्मक प्रकरणों के सैंपल डब्ल्यूजीएस जांच हेतु अनिवार्य रूप से भेजा जावे। जिले में संचालित माईंस एवं समस्त फैक्ट्री में कार्यरत सभी व्यक्तियों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से की जावे।
कंटेन्मेंट जोनसभी एसडीएम, तहसीलदार व बीएमओ को निर्देशित करते हुये कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कहा कि जिस गांव में कोविड-19 का एक भी सक्रिय प्रकरण है, उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में जिस वार्ड में एक भी सक्रिय प्रकरण है उसे उस प्रकरण के सक्रिय रहने तक कन्टेनमेंट जोन बनाया जाए तथा इसके लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावे। कोविड-19 धनात्मक मरीज का कांटेक्ट ट्रेसिंग कर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का टेस्टिंग की जाए एवं टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक उन्हें होम क्वारेनटाइन किया जावे।
होम आइसोलेशनसभी पॉजीटिव प्रकरणों में 14 दिवस के लिए होम आइसोलेशन में रखने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि विदेश यात्रा से आने वाले सभी व्यक्तियों को तब तक होम क्वारेनटाइन में रखा जाए जब तक जिले में किये गए जांच में उनके रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। पॉजीटिव मरीजों के कान्टेक्ट्स को तब तक होम क्वारेनटाइन में रखा जाए जब तक जिले में किये गये जांच में उनके रिपोर्ट निगेटिव न आ जाए। कोविड-19 धनात्मक मरीजों को होम आइसोलेशन में उपचार हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड-19 मरीजों की जानकारी अद्यतन रखने कहा गया है।  
चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कहा कि कोविड प्रबंधन हेतु उपलब्ध समस्त उपकरणों जैसे ऑक्सीजन सिलिंडर, आक्सीजन कंसेट्रटेर, ऑक्सीलन पाइपलाइन, लिक्विड ऑक्सीजन टंकियां, पीएसए प्लांट, वैंटिलेटर आदि की जांच कर सुनिश्चित किया जावे कि सभी उपकरण पूर्णतः क्रियाशील है। सभी उपकरणों का पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार रख-रखाव किया जावे। जिले में कोविड उपचार हेतु दवाईयां, पीपीई किट इत्यादि की उपलब्धता का आंकलन कर कम से कम आगामी एक माह हेतु संधारण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे- मास्क लगाना, परस्पर भौतिक दूरी का पालन करना,  हाथ व मुंह को साफ रखना इत्यादि का प्रचार-प्रसार करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।  

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