छत्तीसगढ़

आकस्मिक मृत्यु के 11 प्रकरणों में 44 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

जांजगीर-चांपा, दिसंबर, 2021/ कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने आकस्मिक यह आपदा में मृत्यु के 11 प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 44 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है।
जिले की तहसील पामगढ़ के ग्राम भुईगांव निवासी श्रीमती दिलबाई की अग्निदुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके पति श्री भरतदास, ग्राम सिल्ली के श्री राजेश कुमार की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमी सविता पटेल, ग्राम बुन्देला के श्री राजकुमार पटेल की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमती सियाबाई, तहसील मालखरौदा के ग्राम चरौदी के श्री पुनीराम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनका पुत्र श्री कमल कुमार, ग्राम किरारी के श्री अशोक कुमार की पानी मे डुबने से मृत्यु होने पर उनकी मां श्रीमती जानकी बाई, ग्राम अचरितपाली के श्री टेंगनु चन्द्रा की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके पुत्र महाबीर, तहसील अकलतरा के ग्राम पकरिया (झूलन) के श्री ओंकार कश्यप की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री धनसाय, तहसील जांजगीर के ग्राम आमोदा के श्री लखन लाल यादव की अकाशिय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमती रामेश्वरी, ग्राम बनारी के श्री राज सूर्यवंशी की सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पिता श्री धनाराम, तहसील बाराद्वार के ग्राम गुढ़वा के श्री नंदकुमार की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नि श्रीमती बृहस्पती और ग्राम नया बाराद्वार निवासी श्रीमती कमला बाई की पानी में डुबने से मृत्यु होने से उनका पुत्र गितेश को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्रत्येक प्रकरण में चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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