छत्तीसगढ़

2 सौ से अधिक भीड़ के लिए एडीएम की अनुमति अनिवार्य इनडोर कार्यक्रमों के लिए 1 तिहाई व्यक्तियों को ही अनुमति

बलौदाबाजार / दिसम्बर 2021/जिलें में कोविड 19 के बढ़ते हुए संक्रमण एवं ओमिक्रोंन वैरियंट संभावित खतरे को देखते हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन नियंत्रण हेतु आज धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम तथा नववर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी किया है। उक्त आदेश के अनुसार इनडोर कार्यक्रम के लिए भवन की क्षमता के केवल 33 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। साथ ही उल्लेखित कार्यक्रम की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्यक्रम में 200 या उससे अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की संभावना हो तो उसकी अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल में कोविड प्रोटोकॉल (मास्क, सेनेटाईजर, दो गज दूरी) का पालन अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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