छत्तीसगढ़

फर्मासिस्ट ग्रेड-2, ड्रेसर ग्रेड-1 एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक(पुरूष/महिला) के भर्ती परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी 26 दिसम्बर रविवार को होगी परीक्षा

सुकमा / दिसम्बर 2021/ ‘विशेष कनिष्ट कर्मचारी चयन बोर्ड‘ बस्तर द्वारा बस्तर अंचल के जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में रिक्त फर्मासिस्ट ग्रेड-2, ट्रेसर ग्रेड-1 एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष/महिला) की भर्ती हेतु परीक्षा 26 दिसम्बर 2021 रविवार समय पूर्वान्ह् 11ः45 से दोपहर 2ः00 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा हेतु अभ्यर्थी प्रवेश पत्र वेबसाईट www.jssbbastar.cgstate.gov.in  पर दिनांक 17 दिसम्बर से डाउनलोड कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करते समय प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. नंबर को एंटर कर अभ्यर्थी इंटरनेट से परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा दिवस को परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिसमें उनके पहचान पत्र से पहचान किया जा सकें एवं परीक्षा केद्र में जाने हेतु अनुमति दिया जा सकें। अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो लेकर परीक्षा केन्द्र में जावें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भीभॉति परिचित हो जावें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आईडी.प्रूफ जैसे- मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड(ई-आधार कार्ड भी मान्य) पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
सभी अभ्यर्थियों के लिए मारक/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फेस कवर के अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्य में संलग्न अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अपने मास्क को हटाना होगा। अभ्यर्थी अपने साथ हैण्ड रोनिटाइजर की छोटी पारदर्शी बॉटल रख सकते है। परीक्षा हॉल में एवं बचाव के संबंध में जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करना होगा। निर्देशों का पालन न करने पर वीक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित कर सकेंगे।

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