छत्तीसगढ़

सांई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों को संपत्ति भूमि की कुर्की हेतु नोटिस जारी

रायपुर / दिसम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर श्री सौरभ कुमार ने ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि. 1978 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के तहत के सांई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी/ डायरेक्टरों/संचालकों की संपत्ति भूमि की कुर्की हेतु अतःकालीन आदेश की कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ का पत्र/प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि निक्षेपकों के द्वारा निक्षेप की गई रकम की अदायगी नहीं की जा रही है। जिसके कारण पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर ने उक्त प्रतिवेदन/मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर कंपनी द्वारा धारित उक्त संपत्ति को छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कंपनी  के डायरेक्टरों सर्व श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप बघेल, पुष्पाजंली बघेल पति पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, रनविजय सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप बघेल, धीरेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप बघेल, शहेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप बघेल,. मृगेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप बघेल सभी निवासी ग्राम सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.से पूछा गया है कि क्यो ना कुर्की हेतु, अतःकालीन आदेश पारित करने की कार्यवाही की जाए। इसके लिए सांई प्रकाश प्रापर्टी डेव्हलपमेंट लिमि. कंपनी/ डायरेक्टरों/संचालक स्वयं अथवा अपने नियुक्त अभिभाषक के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जिला दण्डाधिकारी न्यायालय, रायपुर में 27 दिसम्बर 2021 को दोपहर 3 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि में उपस्थित नहीं होने की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में निर्णय ले लिया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *