छत्तीसगढ़

नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अस्त्र-सस्त्र पुलिस थाना में जमा करने के निर्देश-

बीजापुर, नवंबर 2021- छत्त्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 24 नवम्बर 2021 को नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2021 के लिए कार्यक्रम जारी किऐ गए है। जिसके अनुसार जिले के नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम में निर्वाचन हेतु मतदान 20 दिसम्बर को नियत है। तथा मतगणना 23 दिसम्बर को पूर्ण किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने उक्त चुनाव का निर्विघ्न सम्पन्न कराने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कानुन तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चुनाव समाप्ति तक नये शस्त्र लाइसेंस संबंधी कार्यवाही स्थगित करने, शस्त्रों को अनुज्ञप्तियों को निलंबित रखने, शस्त्र एवं अन्य हथियारों का प्रयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध तथा शस्त्र धारियों के शस्त्र अवलोकन करने एवं शस्त्रों को संबंधित धाने में जमा कराने के कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिया गया है।                   नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण कराये जाने हेतु जिले के नगर पंचायत भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम अर्न्तगत समस्त सशस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों का शस्त्र पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा जांच किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैधानिक रूप से शस्त्र धारण करना पाया जाता है तो उस पर नियामानुसार कठोर कार्यवाही किया जावेगा। वैध शस्त्र धारियों का शस्त्र संबंधित क्षेत्रान्तर्गत थाने में जमा कराया जाकर सम्पूर्ण चुनाव कार्यवाही समाप्ति के पश्चात वापस किया जावे। इसके अलावा ऐसे शस्त्र अनुज्ञाप्तिधारी जिनसे चुनाव के दौरान विघ्न पैदा होने की संभावना है उन शंकास्पद शस्त्रधारियों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय भेजने के निर्देश दिया गया है। ताकि चुनाव समाप्ति तक स्वीकृत शस्त्र अनुज्ञप्ति का निलंबन किया जा सके, बैकों की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था रख-रखाव हेतु बैंकों को स्वीकृत लाईसेंसी शस्त्र थाना में जमा कराने से मुक्त रहेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेगा।

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