छत्तीसगढ़

नक्सल हिंसा में मृत/घायल/पीड़ित परिवारों को 84 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

सुकमा, नवम्बर 2021/ कलेक्टर श्री नन्दनवार द्वारा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कार्ययोजना तथा नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिवार को ‘‘केंद्रीय योजना‘‘ से संबंधित प्रावधानों के तहत पीड़ितों के परिवार को आर्थिक सहायता योजना के तहत जिला स्तरीय पुर्नवास समिति के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार नक्सल हिंसा में मृत/घायल/चल-अचल संपत्ति नुकसान के संबंध में दर्ज प्रकरणों पर 84 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
मृतकों के परिवार को 05 लाख एवं घायल को 01 लाख
नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिवार को पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसके तहत आठ परिवारों को 5-5 लाख कुल 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति दी गई है। नक्सली हिंसा में गंभीर रूप से घायल हितग्राही वेंकट वम्शी पिता नागेश्वर राव को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
चल-अचल संपत्ति नुकसान के लिए 27.20 लाख की राशि स्वीकृत
नक्सलियों द्वारा जीविकोपार्जन के साधन ट्रक, टिप्पर, ट्राली, मोटर सायकल जैसे अन्य वाहनों को क्षति पहुंचाए जाने के दर्ज प्रकरणों के आधार पर 08 हितग्राहियों को तीन लाख रुपए प्रति हितग्राही, एक हितग्राही को 2 लाख एवं दो हितग्राहियों को 20-20 हजार कुल 26 लाख 40 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नक्सलियों द्वारा घरेलू संपत्ति एवं अन्य दैनिक उपयोगी सामान के लूटपाट के मामले में एक हितग्राही को 30 हजार एवं पाँच हितग्रहियों को 10-10 हजार कुल 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
आत्मसमर्पित नक्सलियों को पन्द्रह लाख 80 हजार की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत
छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार जिले के 158 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए कुल 15 लाख 80 हजार की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

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