राजनांदगांव , नवम्बर 2021। कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार अवैध शराब विक्रेताओं एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा आबकारी चेक पोस्ट पाटेकोहरा के पास वाहन मारूति सुजूकी स्वीफ्ट डिजायर क्रमांक सीजी 08-के-1820 को रोका गया। वाहन की तलासी में 40 कार्टून में 2 हजार नग, मात्रा 360 बल्क लीटर गोवा स्प्रिट ऑफ स्मूथनेस व्हीस्की (मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु) बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी वाहन चालक प्रवीण देशमुख के विरूद्ध आबकारी वृत्त राजनांदगांव ब में अपराध क्रमांक 54/2020 धारा 34(1)क, 34(2) 36, 59 क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना पर प्रवीण देशमुख एवं फरार आरोपी अरविन्द साहू को गिरफ्तार कर उनके कथन लिए गए। उनके द्वारा बताया गया कि 40 पेटी शराब को मध्यप्रदेश के जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव से खरीदकर लाया जा रहा था। विवेचना के दौरान विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के अनुज्ञप्तिधारी रमेश प्रसाद दुबे से पत्र व्यवहार किए जाने पर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। जिसके कारण लायसेंसी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गयी।
सहायक आयुक्त आबकारी श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य से शराब तस्करों द्वारा शराब छत्तीसगढ़ लाने से छत्तीसगढ़ शासन की राजस्व प्रभावित होता है। विवेचना पर जब्त मदिरा के स्त्रोत की पतासाजी कर लायसेंसी जिला बालाघाट के विदेशी मदिरा दुकान रजेगांव के लायसेंसी रमेश दुबे एवं स्वीकृत अभिकर्ता सोनू दुबे के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 व 59 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जिला राजनांदगांव में प्रस्तुत किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती निरूपमा लोन्हारे, उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र उइके, आबकारी आरक्षक श्री राकेश दुबे शामिल थे।