बीजापुर , नवम्बर 2021- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम सहित आदर्श आचरण संहिता की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही जिले के भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम नगर पंचायत के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जिसके तहत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 27 नवम्बर को प्रातः साढ़े 10 बजे करने सहित स्थानों के आरक्षण के संबन्ध में सूचना और मतदान केन्द्रों की सूची प्रकाशित की जावेगी। वहीं 27 नवम्बर 2021 से 3 दिसम्बर 2021 तक प्रातः साढ़े 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग आफिसर के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। अभ्यथिर्यों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र प्रतिपूरित करने सहित नाम निर्देशन पत्र की प्रिंट आऊट नियत समय के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ ऑनलाईन प्रतिभूति राशि भुगतान अथवा रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में नगद भुगतान कर रसीद जमा करना होगा। प्रतिभूति राशि सामान्य वर्ग के लिए एक हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के लिए 500 रूपए निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 4 दिसम्बर 2021 को प्रातः 10 बजे से की जावेगी। वहीं 6 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ली जा सकेगी, इसके पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जायेगा। आवश्यक होने पर 20 दिसम्बर 2021 को प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक मतदान होगी। वहीं 23 दिसम्बर 2021 को प्रातः 9 बजे से मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जावेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कटारा ने आदर्श आचरण संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि उक्त दोेनों नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में मतदाताओं को प्रभावित करने संबन्धी नयी घोषणा, नये कार्याें की स्वीकृति और नये कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे। जो कार्य पहले से प्रारंभ हैं वे यथावत संचालित रहेंगे। उन्होंने निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए जुलूस, सभा, वाहन, ध्वनि विस्तार यंत्र आदि के उपयोग हेतु अनिवार्य रूप से अनुमति लेने कहा और बताया कि नगर पंचायत निर्वाचन में पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा 50 हजार रूपए निर्धारित है। सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय निगरानी समिति के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा की मानिटरिंग की जावेगी। उन्होंने संपति विरूपण अधिनियम और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की जानकारी भी दी और प्रावधानों का अनुपालन किये जाने का आग्रह किया। इसके साथ ही कोविड संक्रमण से बचाव संबन्धी दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने पर बल देते हुए अभ्यर्थियों एवं कार्यकर्ताओं को कोविड का दोनों डोज लगाये जाने की अपील की। बैठक के दौरान भैरमगढ़ एवं भोपालपटनम नगर पंचायत में मतदाताओं की संख्या, मतदान केन्द्रों की व्यवस्था, मतदान सामग्री वितरण केन्द्र आदि के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज बंजारे सहित मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधी मोजूद थे।
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