छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने शस्त्र लायसेंसियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 25 नवम्बर तक जमा करने के दिए निर्देश

राजनांदगांव , नवम्बर 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 25 नवम्बर 2021 तक जमा करने के निर्देश दिए है। यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी 23 दिसम्बर 2021 के उपरांत अपना अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कलेक्टर श्री सिन्हा ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत् नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराने तथा लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सीमित अवधि के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ की सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को जमा कराने के निर्देश दिए हंै। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग को रोकने के लिए आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को जमा कराने का आदेश जारी किया है।
आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। लेकिन संबंधित व्यक्ति अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। नगर पालिक निगम राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों आदेश से मुक्त रखे गए शस्त्रों को छोड़कर अन्य सभी शस्त्र लायसेंस को 23 दिसम्बर 2021 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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