सुकमा, 02 अप्रैल 2026/sns/-जिले के कोन्टा विकासखंड में स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में छात्रों की निगरानी में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रभारी अधीक्षक श्री आस मुकेश (मूल पद दृ प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला एकलगुड़ा) को तत्काल प्रभाव से अधीक्षकीय कार्य से मुक्त करते हुए उनके मूल पदस्थापना स्थल के लिए भारमुक्त कर दिया गया है।
उल्लेखनीय ही कि संबंधित अधीक्षक को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। 25 मार्च 2026 को प्रस्तुत उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
प्रथम दृष्टया जांच में छात्रों की निगरानी में घोर लापरवाही एवं शासकीय निर्देशों की अवहेलना सामने आने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत इसे कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसके फलस्वरूप अधीक्षक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई भी की गई है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छात्रावास एवं आश्रमों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए श्री सरियम मुकेश, प्रभारी अधीक्षक बालक आश्रम मेहता को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ प्री मैट्रिक बालक छात्रावास कोन्टा के अधीक्षकीय कार्यों का संचालन आगामी आदेश तक करेंगे।

