छत्तीसगढ़

घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने कलेक्टर के निर्देश

मुंगेली, 19 मार्च 2026/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिपालन में खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गैस वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देशों के अनुसार, घरेलू गैस सिलेंडर के स्थान पर वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग करने वालों पर सख्ती से निगरानी रखी जाएगी।
साथ ही जिले के सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्टॉक की नियमित समीक्षा करें और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराएं। आवश्यक होने पर पोर्ट लाइन के माध्यम से भी गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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