छत्तीसगढ़

बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने पर संचालक गिरफ्तारऔषधि नियंत्रण विभाग रायगढ़ की कार्रवाई न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल


रायगढ़, 07 नवम्बर 2025/sns/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार जिला रायगढ़ में औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के क्रीम विक्रय करने के प्रकरण में कार्रवाई की गई है।
सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने 21 जुलाई 2025 को फर्म रोजलाइट (मनिहारी जनरल दुकान), पुरानी हरदी बाजार रायगढ़ में औचक जांच की थी। जांच के दौरान दुकान के प्रोप्राइटर सतीश अंबुवानी एवं संचालक राजकुमार अंबुवानी द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के पेंडर्म प्लस प्लस क्रीम विक्रय किया जाना पाया गया। साथ ही संदेह के आधार पर उक्त क्रीम एवं अन्य औषधियों की जप्ती की गई। क्रीम की प्रकृति एवं संदेहास्पद स्थिति को देखते हुए टीम द्वारा नमूने संकलित कर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए। प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में नमूने नकली पाए जाने की पुष्टि हुई। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर औषधि नियंत्रण विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। इसके पश्चात अभियुक्त राजकुमार अंबुवानी को 6 नवम्बर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय, विशिष्ट न्यायाधीश रायगढ़ ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। इस कार्रवाई का नेतृत्व औषधि निरीक्षक श्री अमित कुमार राठौर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।

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