छत्तीसगढ़

पटाखा दुकानों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का परिपालन सुनिश्चित करने के निर्देश सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सम्बंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही


जगदलपुर, 15 अक्टूबर 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हरिस एस के निर्देशानुसार जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा दीपावली पर्व के दौरान पटाखा दुकानों पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त सम्बन्ध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि दीवाली पर्व के दौरान अस्थायी संरचना एवं पण्डालों में संचालित पटाखा दुकानों में निर्धारित सुरक्षा मापदंडों का पालन करने सहित अग्निशमन यंत्र को दुकानों पर रखते हुए आवश्यक सावधानियों को अपनाया जाए। किसी भी तरह की चूक अथवा सुरक्षा का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित संचालक व दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे और संबंधित दुकान संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। पटाखा दुकान रिहायशी एवं बाजार के पास नहीं खोला जाए। पटाखा दुकान का निर्माण किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए तथा अग्निमंदक घोल से उपचारित किया होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम 03 मीटर साईड पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। साथ ही प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित है। जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि स्वयं की सुरक्षा के मद्देनजर आतिशबाजी के दौरान सतर्कता बरतने के साथ ही बच्चों को आतिशबाजी से मनाही करें। वहीं सूखे घास, पैरावट इत्यादि के पास कदापि आतिशबाजी न किया जाए।

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