मुंगेली, 25 सितम्बर 2025/sns/-जिले में अवैध मवेशी परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मुंगेली की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार ने मवेशी तस्करी में प्रयुक्त वाहन सीजी-04-एनयू-1900, सीजी-09-जेएफ-7521 और सीजी-04-जेसी-5756 को राजसात करने का आदेश जारी किया है। जांच में पाया गया कि वाहन मालिक प्रेमलाल साहू, निवासी शीतलनगर, सिवनी, रायपुर का यह ट्रक बार-बार अवैध मवेशी परिवहन में प्रयुक्त किया जा रहा था। मवेशियों की अमानवीय हालत को देखते हुए प्रकरण में छत्तीसगढ़ गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसी तरह गौशाला के पास संदिग्ध हालत में पशु ले जाते पकड़े गए वाहन सीजी 04 जेसी 5756 के मामले में मवेशियों की दुर्दशा की सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई की गई थी, जिसमें वाहन मालिक सलीम खान, निवासी ग्राम खरोरा, जिला रायपुर को नोटिस जारी किया गया था लेकिन उन्होंने उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर उक्त वाहन को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार एक वाहन सीजी-09-जेएफ-7521 में संदिग्ध रूप से मवेशी भरकर ले जा रहे थे, जिस पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत वाहन मालिक राजेश पटेल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वाहन को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार वाहनों का मूल्यांकन कर प्राप्त राशि शासन के राजस्व में जमा कराई जाएगी।

