छत्तीसगढ़

खाद्य का बिजनेस शुरू करने या बढ़ोतरी के लिए मिलेगा 10 लाख का सहायता प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना से कर सकते हैं कैरियर की शुरुआत

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 10 सितम्बर 2025/sns/- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जैसे राईस मिल, दाल मिल, आटा, बेसन, मैदा निर्माण, मसाला, बेकरी प्रोडक्ट्स, दूध उत्पाद, पापड़, बडी, नमकीन मिक्चर, आचार, सॉस, जैम, जेली, गुड, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी उत्पाद आदि स्थापित करने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाता है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के संदर्भ में नवीन इकाई एवं पूर्व में स्थापित इकाई के विस्तार, अपग्रेडेशन इस योजना अंतर्गत पात्र होंगे। व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को मान्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्स पूंजीगत अनुदान अधिकतम रूपये 10 लाख तक की पात्रता होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये। लाभार्थी का अंशदान, परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिये एवं शेष राशि बैंक के द्वारा ऋण के माध्यम से पूर्ति होगी। इकाई स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति योजना के वेबसाईट पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन https://pmfme.mofpi.gov.in/ में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सारंगढ़ बिलाईगढ़ महाप्रबंधक के मोबाईल नं. 8319370847 किसान राईस मिल परिसर, प्रतापगंज, सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं रवि चौहान मोबाईल नं. 6435202560 से सपंर्क किया जा सकता है।

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