छत्तीसगढ़

आबकारी विभाग दुर्ग की अवैध शराब निर्माण विक्रय एवं धारण पर बड़ी कार्यवाही कच्ची शराब की कुल 75 लीटर गुड़ निर्मित कच्ची शराब एवं 900 किग्रा. गुड निर्मित पाश जप्त प्रकरण में 01 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया



दुर्ग, 21 जुलाई 2025/sns/-
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देश तथा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी. आर. साहू के मार्गदर्शन में आबकारी अमला द्वारा 21 जुलाई गश्त के दौरान अवैध शराब के निमार्ण, विक्रय एवं धारण की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित एवं विधिवत् कार्यवाही कर ग्राम घटियाखुर्द थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग में आरोपी अनिकेत पारधी एवं अज्ञात के कब्जे से 75 लीटर कच्ची मदिरा गुड़ निर्मित, जिसका बाजार मूल्य 11250 रूपये है एवं 900 किलेग्राम गुड निर्मित पाश, जिसका बाजार मूल्य 45000 रूपये है तथा भारी मात्रा में मदिरा निर्माण सामाग्री गैस, चूल्हा, डेचकी आदि जप्त किया गया। जिसका बाजार मूल्य लगभग 10,000 रूपये है। इस प्रकार जप्त मदिरा एवं सामग्रियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 66250 रूपये है। उक्त प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 34(1)(क), (च), एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर 01 आरोपी को जेल दाखिला किया गया। उक्त प्रकरण में आबकारी विभाग दुर्ग के आबकारी उप निरीक्षक भूपेन्द्र नेताम, आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, आबकारी उप निरीक्षक हरिश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक गीतांजलि तारम, आबकारी उप निरीक्षक अनामिका टोप्पो, आबकारी उप निरीक्षक भोजराम रत्नाकर, आबकारी उप निरीक्षक कीर्ति ठाकुर एवं हेड कांस्टेबल संतोष दुबे, हेड कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण भरथरी तथा आबकारी आरक्षक खुलदीप यादव, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की, आबकारी आरक्षक चितेश्वरी धु्रव एवं ड्राइवर नोहर, दुर्गा, धनराज, दुर्गेश का विशेष योगदान रहा।

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