छत्तीसगढ़

किसानों की फसल अब सुरक्षित – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ, बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025

मोहला, 1 जुलाई 2025/sns/-       जिला कार्यालय मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के सभा कक्ष में आज कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत जिले में 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक फसल बीमा सप्ताह मनाया जाएगा।
यह योजना भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुमोदित है। खरीफ 2025 मौसम हेतु जिले की अधिसूचित फसलें हैं – धान (सिंचित व असिंचित), मक्का, उड़द, अरहर, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कोदो, कुटकी एवं रागी। योजना के अंतर्गत कृषकों को केवल बीमांकित राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार वहन करेगी। यह बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव, आकाशीय बिजली, चक्रवात, असमय वर्षा, बुवाई विफलता, एवं कम उपज की स्थिति में किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।
बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित ऋणदाता संस्था द्वारा किया जाएगा जबकि गैर-ऋणी कृषक बैंक, कोऑपरेटिव, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, एजेंट, या फसल बीमा पोर्टल एवं ऐप के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। गैर-ऋणी कृषकों के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं फसल बुवाई से संबंधित दस्तावेज आवश्यक होंगे। ऋणी किसान योजना से बाहर होना चाहें तो निर्धारित घोषणा पत्र अंतिम तिथि से 7 दिन पूर्व अपनी बैंक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। सभी कृषकों से अनुरोध है कि फसल बीमा का लाभ उठाते हुए अपनी खेती को सुरक्षित करें एवं अपने बैंक खाते को PFMS पोर्टल से सत्यापित अथवा आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें, ताकि दावा भुगतान में कोई बाधा न हो।
इस दौरान वनमण्डलाधिकारी श्री दिनेश पटेल, जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र सिंह पाटले, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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