छत्तीसगढ़

उपभोक्ता आयोग ने बीमा राशि देने आदेश किया पारित

बलौदाबाजार, 09 जून 2025/sns/- बीमा कम्पनी द्वारा बीमा धारक की मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु बीमा की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मृत्यु बीमा की राशि 200000 रुपये व ब्याज सहित एवं अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक ईश्वरी प्रसाद साहू के पुत्र टिकेश्वर प्रसाद साहू का बैंक में बचत खाता था जिसमें प्रधानमंत्री बीमा योजना के अन्तर्गत 12 रुपये के सालाना प्रीमियम में 200000 रुपये का बीमा कराया गया था। आवेदक के पुत्र की मृत्यु तालाब की पानी में डूबने से हुई थी। दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने मिरगी रोग के कारण दौरा मृत्यु होने के कारण दावा निरस्त कर दिया।जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, सदस्य हरजीत सिंह चावल एवं शारदा सोनी ने उभय पक्ष की सुनवाई पश्चात् इस मामले में चिकित्सक तथा अन्य साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि मृतक को घटना के समय दौरा आया था और उसके परिणामस्वरूप वह डूब गया। चिकित्सक की राय के अनुसार दुर्घटनाजन्य मृत्यु जल में डूबने से हुई। अतः अनावेदक को अनुचित व्यापार व्यवहार एवं सेवा में कमी का दोषी मानते हुए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ रायपुर को मृत्यु बीमा की राशि 200000 रुपये एव आवेदन दिनांक से आदेश दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 10000 रुपये एवं वाद व्यय के रूप में 2,000 रुपये रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने एवं 45 दिन के भीतर अदा नहीं किये जाने पर आदेश दिनांक से 45 दिन के पश्चात से अदायगी दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया।

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