छत्तीसगढ़

जिले में पुराने वाहनों के लिए HSRP  अनिवार्य, 16 मई से विशेष शिविरों की होगी शुरुआत

अम्बिकापुर, 14 मई 2025/ sns/-  छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय नियम 1989 में दिये गये प्रावधनों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के समस्त पुराने (01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत) वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट (भ्ैत्च्) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
 इसी क्रम में सरगुजा जिले में 16 मई 2025 से भ्ैत्च् लगाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। श्री मिथलेश कुमार वर्मा, परिवहन निरीक्षक को दल प्रभारी नियुक्त करते हुए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।

तिथिवार शिविर कार्यक्रम हेतु अधिकारी/कर्मचारी को सौंपें गए दायित्व
16 मई 2025 को जनपद पंचायत, अम्बिकापुर, श्री आशीष मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर
17 मई 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर, अम्बिकापुर, श्री विष्णु भास्कर, नगर सैनिक
20 मई 2025 को जनपद पंचायत, लखनपुर, श्री कुलदीप सिंह, नगर सैनिक
21 मई 2025 को जनपद पंचायत, बतौली, श्री अंकित राज, HSRP ऑपरेटर
22 मई 2025 को जनपद पंचायत, सीतापुर श्री राजकिशोर बेक,  HSRP  फिट्टर
23 मई 2025 को जनपद पंचायत, मैनपाट,श्री सुखी राम,  HSRP ऑपरेटर
24 मई 2025 को प्रतीक्षा बस स्टैण्ड, अम्बिकापुर,श्री जंगल साय,  HSRP फिट्टर
26 मई 2025 को जिला चिकित्सालय, अम्बिकापुर
 इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अम्बिकापुर में भी प्रत्येक कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) को नियमित  HSRP  शिविर आयोजित किया जा रहा है।
 परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय पर शिविर में पहुंचकर अपने वाहनों में अनिवार्य रूप से  HSRP  प्लेट लगवाएं।

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