छत्तीसगढ़

पेशी के लिए अब अस्पतालों व बैंको में भी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा मुख्य सचिव ने की नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा


बलौदाबाजार, 30 अप्रैल 2025/sns/- मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के सबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मुख्य सचिव ने नवीन आपराधिक कानूनों के तहत मामले की त्वरित सुनवाई के लिए जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, बैंको एवं जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम स्थापित करने के निर्देश दिये ताकि पेशी के लिए आने-जाने की जरूरत न हो और समय की बचत हो। बैठक में डीज़ीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज पिंगुआ भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने कहा कि नये आपराधिक कानूनों का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। सभी जिलों में जिला अभियोजन निदेशालय की स्थापना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सीएमएचओ के साथ साप्ताहिक बैठक हो। ई-साक्ष्य, ई-समन एवं आईओ मितान का उपयोग सुनिश्चित हो। इसके साथ ही निर्धारित अवधि में चालान पेश करने की कार्यवाही हो। उन्होने नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित समस्त बिदुओं का अनुपालन हर स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। नए कानूनी प्रावधान के अनुसार प्रकरणो की सुनवाई व निराकरण हेतु अधिकारी-कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बैठक में कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गौते एनआईसी क़क्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *