बीजापुर फरवरी 2025/sns/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 09 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तथा 15 फरवरी को मतगणना के सम्पूर्ण दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।