बीजापुर, 23 जनवरी 2025/sns/- नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 हेतु निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है एवं आदर्श आचरण संहिता 20 जनवरी 2025 से निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावशील रहेगी। सभी अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते है। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, वरन वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर, साईकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी सड़कों गलियों, उपगलियों में चलते है और गांवो, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों से बहुत ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते है। लाउडस्पीकरों का ऊँची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग गम्भीर रूप से अशांत हो जाते है, क्योकि उनका अध्ययन बाधित होता है। लाउडस्पीकर के अबाध रूप से किये जाने वाले शोर गुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्ति को चाहे वह चिकित्सालय या घर में हो बहुत परेशानी होती है। निर्वाचन अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नही जा सकता है क्योकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जन समूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है। लेकिन उसके साथ-साथ विषम समय में विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उंचे स्वरों पर अव्यवधानिक प्रयोग जिससे जनमानस के शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है। अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में, हर पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संबित मिश्रा द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीजापुर जिले में जिनमें निर्वाचन कराने की घोषणा आयोग ने किया है। रात्रि 10ः00 से प्रातः 06ः00 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया व बजवाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्वाचन के लिए वाहनों पर एवं निर्वाचन सभाओं में प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही किया जा सकेगा किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेगे तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लोक शान्ति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर और निर्वाचन सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।निर्वाचन सभाओं एवं निर्वाचन प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि के 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है। परन्तु लोक स्थान यथा, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर अन्य शासकीय कार्यालय, छात्रावास, किसी स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्यतः स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
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