बीजापुर, 21 जनवरी 2025/sns/- जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलो एवं उनके अभ्यार्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है। जिसके कारण शासकीय, अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, उसे एक हजार रूपये तक का अर्थदण्ड लिया जावेगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानो का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही किया जाएगा। संम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनो की दीवालो पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित गई है। इस टीम में नगरीय निकाय (नगरपालिका निगम, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित है। आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय बीजापुर को अवगत कराया जाएगा। टीम गठित करने को कार्य नगर पालिका क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (रा०) द्वारा किया गया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण रूप में लायेगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वो के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो, निजि संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जाँच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जावेगा।
थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जावेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करायी जाएगी।