बलौदाबाजार, नवंबर 2024/sns/कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) के तहत किसी भी जन्म एवं मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को उसकी घटना के एक वर्ष के पश्चात देने के मामले में, विलंबित पंजीयन आदेश जारी करने हेतु जिले के सभी तहसीलदार को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर आगामी आदेश पर्यन्त प्रधिकारी नियुक्त किया गया है। इस तरह विलंबित पंजीयन आदेश के उपरांत ही संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के द्वारा जन्म अथवा मृत्यु का पंजीयन किया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) के आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया जाता है तो इस अपील के निराकरण हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रभार क्षेत्र) को सक्षम प्राधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।
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