अम्बिकापुर जून 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतगणना तिथि 04 जून 2024 (मंगलवार) के दिन मतगणना स्थल क्षेत्र, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें (देशी मदिरा दुकान अम्बिकापुर, विदेशी मदिरा दुकान गंगापुर, विदेशी मदिरा दुकान सुभाषनगर एवं विदेशी मदिरा दुकान बौरीपारा), 62वीं बटालियन एफ.एल.-8 एवं देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार अम्बिकापुर को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त दिवसों में मदिरा विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने शासन के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किए जाने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
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