मुंगेली जून 2024//sns/- लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना के दिन 04 जून को मुंगेली में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश में उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय कृषि महाविद्यालय चातरखार के समीपस्थ ग्राम रेहुंटा व दाउपारा में संचालित देशी-विदेशी मदिरा दुकान एवं एफ.एल. 03 होटल बार सिटी पैलेस मुंगेली को बंद रखने कहा है। उन्होंने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारी को दिए हैं।
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