बलौदाबाजार,18 मार्च 2024/ चुनाव प्रक्रिया के दौरान अस्त्रों के दुरूपयोग होने से रोकने के लिए लाइसेंसी शस्त्र धारियों को सात दिन के भीतर शस्त्र जमा करना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के एल चौहान ने आदेश जारी कर जिले में स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारियों को सात दिवस के भीतर अपने अस्त्र-शस्त्र जमा करने कहा है। जिले के सभी लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्रधारी संबंधित पुलिस स्टेशन या शस्त्र जमा करने का लाइसेंस रखने वाले शस्त्र डीलर के पास जमा कर सकते हैं। जारी आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने शस्त्र, डीलर के पास जमा करेंगे इसकी सूचना संबंधित थाने में प्रदान करेंगे और शस्त्र डीलर इसकी जानकारी संबंधित थाने एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यह आदेश जिले के निवासियों तथा बाहर से आए लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा। गौरतलब है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय राइफल एवं जिला राइफल संघ,औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं, महत्वपूर्ण शासकीय संस्थाओं के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड्स को अपने हथियार जमा करने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन जिन लाइसेंसधारी को इस आदेश से मुक्त रखा गया है उन्हें अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देनी होगी। थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने अस्त्र-शस्त्र परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक जिले की सीमा के भीतर रहने वाले सभी लाइसेंसियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं तथा आचार संहिता समाप्त होने के बाद उनके अस्त्र-शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे।
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